दरभंगा : न्यायालय ने चार वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म मामले में युवक को ठहराया दोषी,13जुलाई को होगा सजा का एलान
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दरभंगा : दरभंगा (Darbhanga) जिले के बहुचर्चित एक चार बर्षीय नाबालिग बच्ची (Minor girl) के साथ दूष्कर्म (Misdeeds) से संबंधित मामले में दरभंगा के प्रथम एडीजे सह पॉक्सो ऐक्ट के विशेष न्यायाधीश संजय अग्रवाल की कोर्ट ने सदर थानक्षेत्र के भगवानपुर गांव (Bhagwanpur village of Thankshetra) निवासी तेतर सहनी को दोषी करार दिया है।अदालत ने अभियुक्त को भादवि की धारा (Dhara) 376 ए बी, तथा पॉक्सो ऐक्ट की धारा 6 में दोषी पाया है।दोषसिद्ध दुष्कर्मी को सजा का निर्धारण के बिन्दु पर सूनवाई और निर्णय के लिए अदालत (Adalat) ने 13 जूलाई (Jully) की तिथि मुकर्रर (Mukadar) किया है।
क्या है घटना।
6 दिसंबर 19 को सदर थानाक्षेत्र के एक गांव में कुरकूरे का लालच देकर अभियुक्त ने एक चार बर्षीय अबोध बच्ची को एक अन्य बच्चे के साथ अपने ई-रिक्शा पर बैठाकर गाछी में ले जाकर दूष्कर्म किया।इसी दौरान पीड़ित मासूम बच्ची के पिता एवं चचेरा भाई बच्ची को खोजते पहंचे तो उन लोगों को आता देख खून से लथपथ हालत में बच्ची को छोड़ फरार हो गया।पीड़ित बच्ची को इलाज के लिए डीएमसीएच में भर्ती कराया गया।जहां कई दिनो की गहन चिकित्सा के बाद उसे नवजीवन मिला।पीड़ित के पिता के आवेदन पर इस जघन्य घटना की प्राथमिकी महिला थानाकांड सं.97/19 दर्ज की गई।
आरोप पत्र ।
मानवता को कलंकित करने वाली इस, बारदात पर जनभावना को देखते हुए बरीय पुलिस कप्तान बाबूराम के निर्देश पर महज 6 दिनों के अन्दर पुलिस ने इस मामले में अभियुक्त के बिरुद्ध आरोपपत्र समर्पित कर दिया।साथ हीं इसके त्वरित निष्पादन का अनुरोध अदालत से किया।कोर्ट ने मामले का स्पीडी ट्रायल के तहत इस घटना के महज 10 दिनों के अन्दर मामले में संज्ञान लेकर इसका त्वरित बिचारण प्रारंभ कर दिया।इस मामले का बिचारण जीआर नं.62/19 के तहत शुरू हुई।इस केश में अभियोजन पक्ष का संचालन कर रहे पॉक्सो के विशेष लोक अभियोजक डॉ. बिजय कुमार ने बताया कि अदालत में 9 जनवरी 20 को अभियुक्त के बिरुद्ध भादवि की धारा 376 ए बी तथा पॉक्सो ऐक्ट की धारा 6 के तहत आरोप गठन किया गया।अदालत में अभियोजन पक्ष से कूल 11 गवाह और 22 दस्तावेज बतौर सबूत प्रस्तुत किया गया। साथ हीं बैज्ञानिक अनुसंधान के तहत अभियुक्त का डीएनए जांच कराई गई जिसकी रिपोर्ट पोजिटिव आई।कोर्ट ने बीडीओ कन्फ्रेसिंग के माध्यम से दोनो पक्षों की सूनवाई पुरी कर मंगलवार को अभियुक्त को नाबालिग से दूष्कर्म की जूर्म में दोषी घोषित किया है।
अब लोगों की निगाहें आगामी 13 जूलाई को दूष्कर्मी को अदालत से मिलने वाली सजा पर टिक गई है।
रिपोर्ट : उमेश कुमार